प्रशन 15 सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए.) समिति क्या है?
3.
प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा, उल्लिखित लागत पर कार्य निष्पादन हेतु प्रदान की गई स्वीकृति है।
4.
आवश्यकता की स्वीकृति, प्रस्तावित कार्य अथवा सेवा के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सैद्वांतिक स्वीकृति है।
5.
एकल निविदा पूछताछ तथा किसी एक फर्म का चुनाव करने के कारणों का अभिलेखीकरण किया जाता है तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाता है।
6.
किसी कार्य की अंतिम लागत प्रशासन द्वारा अनुमोदित लागत से 10% अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।
7.
सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए.) समिति के मामले में शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर एक समिति में होती है जो कि एक सी.एफ.ए. बन जाती है।
8.
सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा, लागत तथा समय की बचत के लिए कोट किए गए न्यूनतम तार्किक दरों के आधार पर प्राप्त प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक की स्वीकृति प्रदान करना।
9.
कार्य का क्षेत्र / सेवा लागत /दरों में बदलाव अथवा अन्य किन्हीं विशेष कारणों के कारण, यह सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा उसी कार्य के लिए प्रदान की गई पुनरीक्षित स्वीकृति है।
10.
‘आवश्यकता की स्वीकृति ' द्रष्टिकोण से सहमति प्रदान करना तथा उन प्रस्तावों की समीक्षा करना तथा सलाह देना, जो वित्तीय पहलुओं से संबंधित हों तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के सामर्थ्त के अंतर्गत आते हों।